कृषि समाचार

बिहार में फसल नुकसान पर राहत, किसानों को मिलेगा अनुदान

Bihar crop damage compensation

पटना: बिहार के कई जिलों में बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने का ऐलान किया है। कृषि विभाग के सर्वे के आधार पर 13 जिलों के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सहायता राशि दी जाएगी।

13 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ

सरकार के अनुसार 13 जिलों के 88 प्रखंडों की 1484 पंचायतों में फसल नुकसान का आकलन किया गया है। इन क्षेत्रों के प्रभावित किसान 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

प्रति हेक्टेयर तय की गई सहायता राशि

योजना के तहत असिंचित क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बहुवर्षीय फसलों के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही न्यूनतम सहायता राशि भी निर्धारित की गई है, ताकि छोटे किसानों को भी लाभ मिल सके।

आवेदन के लिए जरूरी शर्तें

किसानों को आवेदन के समय आधार सत्यापन के साथ परिवार का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। यह योजना रैयत और गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसानों के लिए लागू है।

इन जिलों को किया गया शामिल

योजना का लाभ सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल और भागलपुर जिलों के किसानों को मिलेगा।

मदद के लिए जारी हेल्पलाइन

किसान अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अपने जिले के कृषि अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले से बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे वे अपनी अगली फसल की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

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