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बिहार सरकार की यह नीति किसानों व उद्यमियों के लिए है फायदेमंद

नई दिल्ली: आज के समय में देश के अंदर कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई राज्य सरकारें इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। इसी दिशा में बिहार सरकार ने भी एक प्रयास शुरू किया है, जो एक तरफ उद्यमियों के लिए फायदेमंद हैं, तो दूसरी तरफ किसानों को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में मददगार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन निवेश नीति 2020 शुरू की है। इस नीति के तहत बिहार सरकार कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। इसके तहत उद्यमियों से लेकर किसान संगठन कृषि आधारित उद्योग लगाकर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार सरकार ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन निवेश नीति 2020 के तहत कुछ विशेष कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके तहत मखाने फल व सब्जियां, शहद, औषधीय और सुंगधित पौधे, मक्का और चाय आधारित उद्योग लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश सरकार अपनी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन निवेश नीति 2020 के तहत 25 लाख से 5 करोड़ की परियोजना पर सब्सिडी का लाभ दे रही है। उदाहरण के तौर पर जो भी उद्यमी व किसान संगठन कृषि आधारित उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें 25 लाख से 5 करोड़ की परियोजना पर नीति के तहत सब्सिडी दी जाएगी।

बिहार सरकार कृषि निवेश प्रोत्साहन निवेश नीति 2020 के तहत कृषि उत्पादत आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निजी फर्मों से लेकर किसान उत्पादक कंपनियों, महिला उद्यमियों को सब्सिडी का लाभ दे रही है। इसके तहत निजी फर्म और पार्टनरशिप फर्मों को कुल लागत की 15 प्रतिशत की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह इस नीति में किसान उत्पादक कंपनियों को कुल लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। जबकि इस नीति में महिला समेत दिव्यांग उद्यमियों को 17 प्रतिशा की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

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