Site icon Agriculture| Kheti| Krishi| Farm| Farmer| Agriculture| News

संयुक्त परिवार के इन किसानों को मिल सकता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में जल्द ही आने वाली है। इस योजना को लेकर काफी किसानों के मन में विभिन्न प्रकार के सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। मसलन – इस योजना का लाभ पाने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा? इससे जुड़ने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? या फिर, क्या एक ही परिवार के कई सदस्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा सकते हैं या नहीं? इन सभी सवालों में से अंतिम सवाल कृषि योग्य भूमि की वर्तमान स्थिति को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आज भी अधिकांश किसानों के नाम पर उनके खेतों का मालिकाना हक़ नहीं है। कई किसान ऐसे भी हैं, जिनकी ज़मीन उनके पूर्वजों के नाम पर है और मौखिक बँटवारे व आपसी सहमति के आधार पर उनके कुनबे के लोग खेती कर रहे हैं।

अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि सरकार ने पति, पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे को एक फैमिली यूनिट माना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस यूनिट के बाहर संयुक्त परिवार में किसी की ज़मीन है तो वह इस योजना का लाभ लेने का हक़दार हो सकता है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे को फैमिली यूनिट मानने का मतलब यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति जैसे पति या पत्नी में से कोई एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले पाएगा। दोनों एक ही ज़मीन पर इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े अपात्र किसानों से योजना का पैसा वापस ले रही है। इसके तहत् अबतक लगभग 54 लाख अपात्र किसानों को चिन्हित किया गया है। ये वो किसान हैं जिन्होंने लगभग 4300 करोड़ रुपये अवैध रूप से निकाले हैं। इनसे पैसे वापस लेने की प्रक्रिया जारी है। इन किसानों से अब तक लगभग 300 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। ऐसे बेहतर यही होगा कि आप भी अगर इस योजना की सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो इसमें अपना पंजीकरण करवाने से बचें।

जहां तक इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ प्रमुख शर्तों की बात है तो वो किसान, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं – उन्हें इस योजना का लाभ लेने से बचना चाहिए। जिन किसानों को 10 हजार रुपये से अधिक की पेंशन मिल रही है उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा वो किसान जो पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं – उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी भी पीएम किसान योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं।

अगर आप बालिग हैं, आपके नाम खेती योग्य जमीन है, आप खेती करते हैं और आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। आप पीएम किसान की वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/RegistrationFormnew.aspx) पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी देश के लगभग साढ़े ग्यारह करोड़ किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार ने लगभग साढ़े चौदह करोड़ किसानों को इस योजना से जोड़ने लक्ष्य रखा है।

Exit mobile version