पटना, 23 जुलाई 2026: बिहार सरकार खरीफ मौसम में प्याज की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से विशेष अनुदान योजना संचालित कर रही है। कृषि विभाग की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सब्जी एवं मसाला विकास योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का लक्ष्य खरीफ प्याज की खेती का रकबा बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को अधिक लाभ दिलाना है।
खरीफ प्याज उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर
कृषि विभाग के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य खरीफ मौसम में प्याज की खेती को बढ़ावा देकर राज्य में उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आमदनी में सुधार करना है। विभाग का मानना है कि अनुदान मिलने से अधिक किसान प्याज की खेती की ओर आकर्षित होंगे, जिससे सब्जी और मसाला फसलों का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा।
इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
योजना का लाभ केवल बिहार के पात्र किसानों को मिलेगा। इसके लिए किसान का राज्य का निवासी होना आवश्यक है। साथ ही किसान पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले किसान के पास न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा किसान का उस जिले का निवासी होना जरूरी है, जिसे इस योजना के लिए अधिसूचित किया गया है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को आधार कार्ड, किसान पंजीकरण संख्या, भूमि संबंधी दस्तावेज या लगान रसीद, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा आवश्यकता अनुसार निवास प्रमाण पत्र और स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
किसानों को होंगे कई बड़े लाभ
इस योजना के माध्यम से किसानों को खरीफ प्याज की खेती के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे खेती की लागत कम होगी। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण प्याज उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और अधिक क्षेत्र में खेती करने का अवसर भी प्राप्त होगा।
आय बढ़ाने के साथ आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
कृषि विभाग का कहना है कि यह योजना किसानों की आय बढ़ाने, सब्जी और मसाला फसलों का विस्तार करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में सहायक सिद्ध होगी। प्याज एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है, जिसकी बाजार में पूरे वर्ष मांग बनी रहती है। ऐसे में यह योजना किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बेहतर अवसर बन सकती है।
अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग से करें संपर्क
कृषि विभाग ने किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए किसान उद्यान निदेशालय या कृषि विभाग के संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसान सहायता सेवा के माध्यम से भी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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