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31 मार्च तक पैन से आधार लिंक कराना है ज़रूरी, नहीं तो होगा नुकसान

नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपने PAN से आधार को लिंक नहीं करवाया है तो इसे जल्द से जल्द लिंक करा लें। दरअसल, केंद्र सरकार ने पैन कार्ड  से आधार को लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आयकर विभाग ने लगभग चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस साल 31 मार्च तक आपने अपने पैन से आधार को लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड से जुड़े आपके कुछ काम रुक सकते हैं। यही नहीं, आपके पैन कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है।

आपको बता दें कि अब तक पैन-आधार लिंक कराने की समयसीमा को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। इसके बाद अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नई समयसीमा 31 मार्च तय की गयी है। इस हिसाब से पैन-आधार लिंक कराने के लिए आपके पास अब मात्र 45 दिन की मोहलत है।

फिलहाल देश भर में अब तक कुल 30.75 करोड़ से अधिक पैन धारक हैं, जिनमें से 27 जनवरी 2020 तक 17.58 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन के साथ आधार को नहीं जोड़ा था। इस बात को लेकर आयकर विभाग कई बार नाराजगी दर्ज करा चुका है। आयकर विभाग का कहना है कि पैन-आधार लिंक कराने की समयसीमा को कई बार आगे बढ़ाया गया है और अब इसके लिए आख़िरी तारीख़ 31 मार्च तय की गई है। विभाग का यह भी कहना है कि दोनों दस्तावेज़ लिंक न होने पर लोगों को इन दस्तावेजों से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर आधार-पैन लिंक करने की ऑनलाइन सुविधा दे रखी है। यहाँ पर इसका भी पता लगाया जा सकता है कि अमुक पैन से आधार लिंक है या नहीं। अगर आप अपने पैन से आधार को लिंक करना चाहते हैं तो आपको इन चरणों से होकर गुज़रना होगा:

सबसे पहले आप आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ। इस वेबसाइट पर आपको बायीं तरफ पैन-आधार लिंक करने का विकल्प दिखेगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के लिए आपको पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा। इसके बाद आयकर विभाग आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करेगा। सत्यापन के बाद आपके पैन को आधार के साथ लिंक कर दिया जाएगा।

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