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खरीफ 2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, किसान जल्द कराएं पंजीकरण

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में जो किसान धान, बाजरा, मक्का और कपास जैसी खरीफ की फसलें बो रहे हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप, अत्यधिक या अनियमित वर्षा, सूखा और ओलावृष्टि जैसी घटनाओं से होने वाले संभावित फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी किसान की फसल किसी आपदा के कारण खराब हो जाती है, तो वह इस बीमा योजना के माध्यम से अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है।

खरीफ 2025 की फसलों के लिए किसान को नाममात्र प्रीमियम अदा करना होगा, जबकि बीमा की बाकी राशि सरकार वहन करेगी। इस सीजन में धान की फसल के लिए प्रीमियम ₹2124.98, बाजरा के लिए ₹1024.36, मक्का के लिए ₹1089.74 और कपास के लिए ₹5435.05 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। किसान अपने नजदीकी बैंक, लोक सेवा केंद्र या अधिकृत पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें ताकि बीमा का लाभ बिना किसी अड़चन के मिल सके। योजना का उद्देश्य खेती को जोखिममुक्त बनाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।

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