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किसानों के लिए संचालित केंद्र सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ने की ये हैं शर्तें

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक पेंशन योजना शुरू की है, जिसका नाम है – प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना का मकसद है 2022 तक 5 करोड़ किसानों को योजना के दायरे में लाना और उन्हे पेंशन का लाभ देना। इस योजना को देश के केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों में लागू किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 18 से 40 वर्ष तक की आयु के छोटी जोत वाले और सीमांत किसानों के लिए है। छोटी जोत मतलब, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है। अगर कोई किसान 18 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे 55 रुपये मासिक या सालाना 660 रुपये का अंशदान करना होगा। इसी तरह अगर कोई किसान 40 की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे 200 रुपये महीना या 2400 रुपये सालाना योगदान करना होगा।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से जुड़ने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज़ मौजूद होने चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है – खसरा और खतौनी। इससे यह पता चलेगा कि आप किसान हैं या नहीं। यानी इस दस्तावेज से इससे योजना के लिए आपकी योग्यता सिद्ध हो सकेगी। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर भी होना ज़रूरी है।

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