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हरियाणा सोलर पंप योजना 2025: किसानों को सिंचाई के लिए 75% सब्सिडी

Haryana Solar Pump Scheme

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार किसानों को सस्ती, टिकाऊ और आत्मनिर्भर सिंचाई सुविधा देने के लिए हरियाणा सोलर पंप योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस योजना के तहत किसानों को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे डीजल और बिजली पर निर्भरता कम हो रही है। यह योजना केंद्र सरकार की पीएम-कुसुम योजना और हरियाणा सरकार के संयुक्त सहयोग से लागू की जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे और मध्यम किसानों को मिल रहा है।

सोलर पंप योजना का उद्देश्य क्या है

हरियाणा सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कम लागत में नियमित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। डीजल की बढ़ती कीमतें और बिजली की अनियमित आपूर्ति किसानों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई हैं। ऐसे में सोलर पंप एक स्थायी समाधान के रूप में उभरे हैं। सोलर पंप से जहां सिंचाई का खर्च घटता है, वहीं पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। सरकार इस योजना के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

75 फीसदी सब्सिडी का पूरा गणित

हरियाणा में सोलर पंप की कुल लागत पर किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार पीएम-कुसुम योजना के तहत करीब 60 प्रतिशत सब्सिडी देती है, जबकि राज्य सरकार 15 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। इस तरह किसान को केवल 25 प्रतिशत राशि ही अपनी जेब से चुकानी होती है, जिससे सोलर पंप लगवाना काफी आसान हो जाता है।

कौन से किसान ले सकते हैं योजना का लाभ

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं।
आवेदक किसान हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
किसान के पास खुद की कृषि भूमि होना जरूरी है।
किसान ने पहले किसी अन्य सरकारी सोलर पंप योजना का लाभ नहीं लिया हो।
खेत में सिंचाई की वास्तविक आवश्यकता होनी चाहिए।

इन शर्तों को पूरा करने वाले किसान आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

कितनी क्षमता के सोलर पंप मिल रहे हैं

हरियाणा सरकार किसानों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग क्षमता के सोलर पंप उपलब्ध करा रही है। इनमें 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप शामिल हैं। पंप की क्षमता का चयन किसान की भूमि, फसल के प्रकार और भूजल स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है।

सोलर पंप योजना के लिए आवेदन कैसे करें

हरियाणा सोलर पंप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है।
किसानों को हरियाणा सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट की वेबसाइट या सरल पोर्टल पर जाना होगा।
यहां आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर की जानकारी भरनी होगी।
ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद सरकार द्वारा चयनित वेंडर किसान के खेत में सोलर पंप स्थापित करता है।

किसानों के लिए क्यों फायदेमंद है योजना

सोलर पंप योजना से किसानों की सिंचाई लागत में बड़ी कमी आई है। डीजल खर्च खत्म होने से खेती सस्ती हो रही है और बिजली कटौती की समस्या से भी राहत मिली है। साथ ही यह योजना हरियाणा में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

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