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ईपीएफ खाताधारक अब एडवांस में निकाल सकेंगे तीन महीने का वेतन

नई दिल्ली: आगामी 14 अप्रैल तक देश भर सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू है। इस दौरान लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, केंद्र सरकार इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। इस दिशा में आम जनता से लेकर विभिन्न वर्गों के हितों का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के छह करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए भी सरकार की ओर से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे कर्मचारी अब अगले तीन महीने का अपना वेतन निकाल सकेंगे। अधिसूचना के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया है कि इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि संकट की इस घड़ी में आवेदकों और उनके परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के खतरे से उपजी परिस्थितियों के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है। अब योजना में शामिल कर्मचारी अपने तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की राशि निकाल सकेंगे। उन्हें यह राशि लौटाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी गयी है। यह राशि अंशधारक के तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग या उसके खाते में जमा हुई कुल राशि के तीन चौथाई में से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए।

आपको बता दें कि ईपीएफ योजना के दायरे में आने वाले देश भर के कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी इस राशि को निकालने के लिए पात्र हैं। इसके लिए ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 एल में उप-पैरा (3) जोड़ा गया है।

पीएफ खाते में जमा राशि को निकालने के लिए कृपया इन निर्देशों का पालन करें:

यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएँ।

फिर UAN नंबर और पासवर्ड के जरिए इस पोर्टल में लॉग इन करें।

इसके बाद ‘Manage’ टैब पर जाएँ और चेक करें कि केवाईसी से जुड़ी आपकी सारी जानकारियाँ जैसे कि आधार, पैन और आपके बैंक खाते का विवरण सही और सत्यापित हैं या नहीं।

यादी आपके केवाईसी से जुड़ी जानकारियाँ सही हैं तो अब आप ‘Online Services’ टैब पर जाएँ और ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ को सिलैक्ट करें।

‘Claim’ स्क्रीन पर आपको मेम्बर का विवरण व केवाईसी की जानकारियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट के आखिरी चार अंक डालकर वेरिफाई करें और आगे बढ़ने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें।

इसके बाद ‘Proceed for Online claim’ पर क्लिक करें।

फिर क्लेम फॉर्म में निकासी की वजह को सिलैक्ट करें और Application को सबमिट कर दें।

इसके बाद आपका Application फील्ड ऑफिस चला जाएगा और वहाँ से प्रोसेस होने के बाद राशि आपके खाते में आ जाएगी।

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