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बिहार सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू किया डीजल अनुदान योजना

Water is flowing from a large pipe into an irrigation canal. The focus is on the water coming out of the pipe. There is wheat crop and trees in the back ground and they are blurred.

पटना: बिहार में अल्प वर्षा और सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने कृषि सिंचाई के लिए डीजल अनुदान राशि देने की घोषणा की है। खरीफ सीजन में डीजल पंपसेट से सिंचाई करने वाले किसानों के लिए विभिन्न फसलों के लिए प्रति एकड़ अलग-अलग अनुदान की राशि निर्धारित की गई है।

धान और जूट फसल के लिए प्रति एकड़ डेढ़ हजार रुपये का अनुदान राशि दी जाएगी, जबकि धान, मक्का सहित अन्य खरीफ फसलों जैसे दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये की अनुदान राशि निर्धारित की गई है। डीजल अनुदान राशि का लाभ परिवार के एक किसान को मिलेगा।

बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्प वर्षापात को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने किसानों को जल्द से जल्द डीजल अनुदान उपलब्ध कराने की बात कही थी। इसके बाद 22 जुलाई से डीजल अनुदान के लिए सूबे के किसान ऑनलाइन आवेदन शुरू कर चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत किसान राज्य में निबंधित पेट्रोल पंप से डीजल खरीदकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं और उन्हें प्रति एकड़ या प्रति सिंचाई 750 रुपये का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान केवल राज्य के भीतर के किसानों को ही प्रदान किया जाएगा।

कृषि विभाग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, किसान 30 अक्टूबर तक डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीजल अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में किसान को खाता आधार से जोड़ना जरूरी होगा। डीजल अनुदान योजना के तहत किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें बिहार के बाहर पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने वाले किसानों को अनुदान नहीं मिलेगा।

आवेदन करने के बाद किसान को एसएमएस के माध्यम से आवेदन संख्या प्राप्त होगी जिसका उपयोग बाद में किया जा सकता है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

– डीजल अनुदान योजना रैयत और गैर रैयत सभी किसानों को लाभ पहुंचाएगी।

– आवेदन करने के दौरान राज्य के भीतर रहने वाले किसान को लगान की रसीद अपलोड करनी होगी।

– खेती करने वाले किसानों की जांच वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति या कृषि समन्वयक द्वारा की जाएगी।

– डीजल अनुदान के लिए किसान को अपने खेत की संख्या, खेसरा नंबर, ज़मीन का प्रकार और विवरण जैसी कागजात अपलोड करनी होगी।

डीजल अनुदान योजना का आवेदन प्रक्रिया:

1. आधिकारिक वेबसाइट https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/Diesel2324 या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।

2. डीजल अनुदान पर क्लिक करें।

3. अपनी पंजीकरण संख्या भरें।

4. अपनी रसीद और वाउचर पर निबंधन संख्या डालें।

5. जानकारी से संबंधित अन्य विवरण भरें और आवेदन करें।

यह डीजल अनुदान योजना राज्य के किसानों के लिए बड़ी सुविधा है, जो अब अपने खेतों की सिंचाई के लिए आसानी से डीजल उपलब्ध कर सकते हैं। यह योजना उन्हें मानसिक तनाव से राहत देगी और उनकी खेती में उत्पादकता को बढ़ाएगी। इस योजना के तहत राज्य के बिहार के किसान अधिक सिंचाई करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इससे उन्हें समृद्धि की ओर एक नई कदम उठाने का मौका मिलेगा।

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