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बिहार: इस योजना से बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा

महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित किसान

पटना: लगातार बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति ने इस साल खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025-26 की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रभावित किसानों को सीधे बैंक खाते में मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना में कुल 14 जिलों को शामिल किया है, जिनमें नालंदा, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, पटना, भोजपुर, वैशाली, मुंगेर, सारण, समस्तीपुर, मधेपुरा और शेखपुरा शामिल हैं। इन जिलों के 577 पंचायतों और 64 प्रखंडों के किसानों को राहत दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 05 सितम्बर 2025 तय की गई है।

जिन किसानों की फसल का नुकसान 33 प्रतिशत से अधिक हुआ है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। असिंचित क्षेत्र की फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र की फसलों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। किसान इस योजना के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 13 अंकों की पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी। साथ ही पंजीकृत मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की जानकारी भी देनी होगी।

अगर किसी किसान को आवेदन या योजना से जुड़ी अधिक जानकारी चाहिए तो वे अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी ले सकते हैं। बिहार सरकार की यह योजना बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इससे न केवल फसल नुकसान की भरपाई होगी बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और वे अगले सीजन की खेती के लिए तैयार हो सकेंगे।

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